Ranchi: एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) झारखंड विधानसभा और हाईकोर्ट के नवनिर्मित भवनों के निर्माण कार्य के अनियमितताओं की जांच करेगा. इसके लिए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आदेश जारी कर दिया है.
रांची में जेएससीए स्टेडियम के पास करीब 39 एकड़ जमीन पर झारखंड विधानसभा का नया भवन बनाया गया है. इसके लिए 465 करोड़ की लागत खर्च हुई है. यह एचईसी से वापस ली गई भूमि पर बनी है.
साल 2019 में झारखंड विधानसभा के उदघाटन के तुरंत बाद विधानसभा के नये भवन के एक हिस्से में भीषण आग लग गई थी. इस वाकये ने सभी को चौंका दिया था. साथ ही इसके निर्माण और अनियमितताओं पर सवाल खडा किये गए थे.
वहीं विधानसभा भवन के निर्माण के एक-दो साल के अंदर नए भवन में कई बार बड़ी टूट की घटना भी हुई. इस दौरान बड़ा हादसा होते-होते रह गया.
नवनिर्मित विधानसभा के गुंबद का एक हिस्सा पिछले दिनों आंधी-तूफान में उड़ गया था, तीन-चार बार विभिन्न हिस्सों में सीलिंग टूटने की भी घटना हो चुकी है.
इधर, विधानसभा के सामने ही हाईकोर्ट के नये भवन का निर्माण भी कराया जा रहा है. इस भवन निर्माण कार्य में भी वित्तीय अनियमितता की बात सामने आ रही है और निर्माण कार्य अब तक अधूरा है, जिसके कारण हाईकोर्ट अब तक नये भवन में शिफ्ट नहीं हो पाया है.
हाईकोर्ट भवन में निर्माण कार्य में कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में एक जनहित याचिका भी अदालत में दाखिल की गयी है. बताया गया है कि निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है और प्राक्कलित राशि लगातार बढ़ती जा रही है.
गौरतलब है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी पिछले वर्ष झारखंड में नवनिर्मित हाईकोर्ट भवन और विधान सभा भवन पर भारी जुर्माना ठोका है. एनजीटी ने पर्यावरण स्वीकृति के बिना हाईकोर्ट और विधानसभा भवन का निर्माण होने की बात कही है. इस आधार पर हाईकोर्ट भवन पर 66 करोड़ और विधानसभा भवन पर 47 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका था.